दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ा झटका
कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत अर्जी को किया खारिज
कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि अभी आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं
उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज हुई
उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामलों में सितंबर 2020 से यूएपीए के तहत जेल में बन्द जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत खारिज कर दी गई है
फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुआ हिंसा में 53 लोग मारे गए थे जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए गिरफ्तार किया था, पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि उमर खालिद कई वॉट्स एप ग्रुप का हिस्सा थे जिनके जरिये हिंसा की साज़िश रची गयी,उमर ने हिंसा के लोगों को भड़काया,उमर ने तब लोगों को सड़कों पर आने के लिए कहा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दिल्ली में थे जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो,पुलिस ने कहा कि हिंसा की साज़िश के लिए उमर खालिद ने आप पार्षद ताहिर हुसैन और इंडिया अगेंस्ट हेट से जुड़े खालिद सैफी के साथ मीटिंग भी की,कोर्ट में बहस के दौरान उमर खालिद की तरफ से सभी आरोपों को फ़र्ज़ी और मनगढ़ंत बताया गया ,उमर के वकील ने कहा कि किसी मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाना अपराध नहीं है,उमर खालिद वॉट्स ग्रुप में थे लेकिन वो उन ग्रुप में सक्रिय नहीं थे