
संजीव ठाकुर : दिल्ली-एनसीआर में कल यानी कि शुक्रवार (15 नवंबर) को सुबह 8 बजे से ग्रैप का तीसरा चरण लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला लिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि ग्रैप के तीसरे चरण के तहत निर्माण और विध्वंस से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल गाड़ियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा पांचवी कक्षा तक के बच्चों को स्कूल के बजाए ऑनलाइन तरीके से घर पर ही पढ़ाई कराई जा सकती है। वहीं, ग्रैप-3 के दौरान पेंटिंग, पॉलिशिंग और वर्निशिंग से जुड़े कार्यों पर रोक रहेगी। इस दौरान सड़क निर्माण या बड़े रिपेयरिंग के कार्यों पर भी रोक रहेगी। वहीं, किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े मलबे को ढोने पर पाबंदी रहेगी। इस चरण के तहत धूल पैदा करने वाले किसी भी तरह के सामान जैसे-सीमेंट, राख, ईंट, बालू, पत्थर आदि की लोडिंग-अनलोडिंग पर पाबंदी रहेगी। वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े बड़े कार्यों पर रोक रहेगी। इसके अलावा पानी की नई लाइन बिछाने, सीवर लाइन डालने, ड्रेनेज और जमीन के अंदर केबल डालने के कार्यों पर रोक रहेगी। ग्रैप-3 लागू रहने के दौरान मशीनों के जरिए सड़कों की सफाई के काम में तेजी लाने के लिए कहा गया है। वहीं, ट्रैफिक के पीक ऑवर से पहले सड़कों पर पानी की फुहारें डालने के काम को भी सुनिश्चित किए जाने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन पर जोर देने के लिए कहा गया है। ग्रैप के तीसरे चरण के दौरान बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। इन गाड़ियों के परिचालन पर दिल्ली सहित गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में भी रोक रहेगी। बीएस 3 और इससे नीचे के श्रेणी के माल ढोने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी और बीएस 6 डीजल वाहन, जो ऑल इंडिया परमिट के होंगे, उन्हें ही दिल्ली में प्रवेश करने दिया जाएगा।